Intercaste Marriage Yojana 2024 : शादी करने के बाद सरकार देती है इतने लाख
Intercaste Marriage Yojana : सवर्ण परिवार का कोई लड़का अगर दलित परिवार की किसी लड़की से शादी करता है तो राज्य सरकारों की तरफ से उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है. : આપણી આજુબાજું ઘણી જગ્યાએ જોઈ શકો છો કે ઊંચ-નીચ, હિન્દુ-મુસ્લિમ, સ્ત્રી-પુરૂષ વગેરે જગ્યાએ ભેદભાવ થાય છે આ ભેદભાવ ના લીધે સામાજિક અસમાનતા ફેલાય છે. તો અમુક વખતે યુવક-યુવતી ઊંચી-નીચી જાતિના હોવાથી બંનેના લગ્ન થતા નથી અને તેના કરને ભાગી જવાના કિસ્સા બને છે. તો અનુસૂચિત જાતી ની વ્યક્તિ કોઈ ઊંચી જાતિની વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરવા માંગે છે તો તેમને લગ્ન કરવા માટે અને બીજા ખર્ચ માટે કુલ ૨,૫૦,૦૦૦/- ની સહાય આપવામાં આવે છે.
Intercaste Marriage Yojana
दरअसल केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं. इनमें उस जोड़े को पैसे मिलते हैं, जो ऐसी शादियां करते हैं. यानी अगर आपने किसी दूसरे राज्य में किसी दूसरी जाति की लड़की से शादी की है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं. यानी सवर्ण जाति के लोग अगर दलित परिवार में शादी करते हैं तो इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के तहत उन्हें पैसा मिल सकता है.
डॉ अंबेडकर फाउंडेशन की तरफ से सवर्ण जाति के परिवार की तरफ से दलित परिवार में शादी करने पर करीब ढाई लाख रुपये दिए जाते हैं. केंद्र सरकार की तरफ से ये राशि दी जाती है. इस योजना की शुरुआत 2013 में हुई थी. जिसके बाद इस तरह की शादी करने वाले लोग इस योजना का लाभ लेते हैं.
केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी इंटरकास्ट मैरिज के लिए इसी तरह की योनजाएं चलाती हैं. दलित से शादी करने पर राजस्थान सरकार पांच लाख रुपये तक देती है, वहीं यूपी सरकार 50 हजार रुपये से दो लाख रुपये तक देती है. इसके अलावा हरियाणा सरकार भी 2.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देती है. महाराष्ट्र सरकार भी इसी तरह की स्कीम चलाती है.
डॉ। सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना
डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना को हिंदू धर्म की अनुसूचित जाति के व्यक्ति और हिंदू धर्म की अनुसूचित जाति के अलावा किसी अन्य जाति के व्यक्ति के बीच विवाह के माध्यम से अस्पृश्यता को दूर करके सामाजिक समानता लाने के एक भाग के रूप में लागू किया गया है। जिसमें पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर छोटी बचत में उपहार प्रमाण पत्र के रूप में 1,00,000/- रुपये और घरेलू उपकरणों की खरीद के लिए 1,50,000/- रुपये, कुल 2,50,000 रुपये की सहायता शामिल है।
अंतरजातीय विवाह योजना से कौन लाभान्वित हो सकता है?
डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना में निम्नलिखित नियम और शर्तें हैं:
- अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े में से एक को गुजरात का मूल निवासी होना चाहिए।
- ऐसी शादियों को शादी के दो साल के भीतर इस योजना में पंजीकृत और आवेदन करना होगा।
- अंतरजातीय विवाह करने वाले के माता-पिता गुजरात राज्य के रहने वाले होने चाहिए।
- इस योजना के लिए आवेदन करने वाली विधवा या विधुर जिसके कोई संतान नहीं है, वह भी सहायता के लिए पात्र होगी।
- इस योजना में कोई आय सीमा नहीं है.
- जोड़े में युवक की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर 1,00,000 लाख रुपये की सहायता दी जाती है.
घरेलू उपकरणों की खरीद के लिए 1,50,000/- रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
इन दोनों के माध्यम से कुल 2,50,000/- रूपये की सहायता दी जाती है।
अंतरजातीय विवाह सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
डॉ। सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले वेबसाइट https://esamajkalyan.gujarat.gov.in खोलें।
- उसके बाद निम्न पेज खुलेगा
- जैसा कि ऊपर बताया गया है, “नया उपयोगकर्ता” पर क्लिक करें। साथ ही सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
- नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद निम्न पेज खुलेगा।
- आपकी सभी व्यक्तिगत जानकारी ऊपर बताए अनुसार भरनी होगी।
- सारी जानकारी ऊपर बताए अनुसार भरकर सबमिट करनी होगी। इसके बाद आपके मोबाइल पर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा.
- इसके बाद उसे ऊपर बताए अनुसार आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करना होगा।
- उसके बाद सभी प्लान निम्न प्रकार से दिखाई देंगे।
- जैसा कि ऊपर बताया गया है, “डॉ. सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना” पर क्लिक करें।
- उस योजना पर क्लिक करने के बाद नीचे दिया गया एक नया पेज खुलेगा।
- ऊपर बताए अनुसार “ओके” बटन पर क्लिक करें।
- “ओके” बटन पर क्लिक करें फिर निम्न पेज खुलेगा।
- जैसा कि ऊपर बताया गया है, आवेदक को अपनी सारी जानकारी भरनी होगी।
- इन सभी में “आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी”, “आवेदक के अन्य विवरण”, “दस्तावेज़ अपलोड” और अंत में “समझौता” आदि विवरण भरना होगा।
- उसके बाद अंतिम आवेदन “सेव एप्लीकेशन” पर क्लिक करके सबमिट करना होगा।
- आवेदन जमा करने के बाद, एक “आवेदन संख्या” उत्पन्न होगी। आवेदक इस आवेदन संख्या से अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकता है।
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